क्या है धारा – 370? मोदी कैबिनेट का बड़ा ऐलान कश्मीर से अलग हुआ लद्दाख

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Kashmir Section 370 Latest News

Kashmir Section 370 Latest News – राज्यसभा में कश्मीर में लगाई गई धारा-370 को लेकर मोदी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। जम्मू – कश्मीर के लिए मोदी सरकार द्वारा यह एक बहुत बड़ा फैसला है। भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा जम्मू-कश्मीर में लगाए गए अनुच्छेद 370 को सम्पूर्ण रूप से खत्म करने हेतु पार्टी का संकल्प राज्यसभा में रखा गया है। इतना ही नहीं अमित शाह द्वारा राज्यसभा में राज्य पुनर्गठन विधेयक को भी रखा गया है। मतलब की अब जम्मू-कश्मीर से लद्दाख को सम्पूर्ण रूप से अलग कर दिया गया है। इस ऐतिहासिक फैसले के बाद अब लद्दाख को भी एक विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त हो गया है।

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राज्यसभा में भारत के ग्रह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा यह कहा गया है की काफी अधिक समय से लद्दाख के लोगों द्वारा इस बात की मांग की जा रही थी की लद्दाख को केंद्र शासित राज्य दर्जा दे दिया जाए। क्योंकि वहां की सभी नागरिकों को विभिन्न कार्यों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इतना ही नहीं लद्दाख के नागरिकों द्वारा यह भी कहा गया था की यदि लद्दाख को एक केंद्र शासित राज्य का दर्जा प्राप्त हो जाता है जो यहाँ के सभी नागरिकों की परेशानी दूर हो जाएगी। जिसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर (Kashmir Section 370 Latest News) को अलग से केंद्र शासित राज्य का दर्जा दे दिया गया है।

आज राज्यसभा में भारत के गृह मंत्री द्वारा जम्मू कश्मीर से हमेशा के लिए अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया है। इतना ही नहीं जैसे ही अमित शाह द्वारा इस प्रस्ताव को राज्यसभा (Kashmir Section 370 Latest News) में पेश किया गया उसके तुरंत बाद ही विपक्षी पार्टी के नेता सदन में हंगामा कर लगे थे। हद तो तब हो गई जब अनुच्छेद 370 को की घोषणा की गई उसके बाद पीडीपी सांसद तो अपने कपड़े ही फाड़ने लग गए। हंगामा करने में कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके के सांसद भी पीछे नहीं रहे। इन्होने भी संसद में खूब शोर मचाया। इसके अलावा, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने तो यह तक कहे दिया की बीजेपी पार्टी ने संविधान की हत्या कर दी है।

क्या है धारा-370?

क्या आपको पता है की आखिर में यह धारा-370 है क्या जोकि जम्मू-कश्मीर पर लगाई गई थी। यह एक ऐसी धारा है जिसे किसी भी राज्य को एक विशेष अधिकार की प्राप्ति होती है। ऐसा ही कुछ जम्मू कश्मीर के साथ हुआ था। इसका मतलब यह होता है की यदि यह धारा किसी राज्य पर लगा दी जाए तो उस राज्य को रक्षा, विदेश मामले और संचार के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी कानून नहीं बना सकती है। जबकि इस प्रकार का सभी फैसले भारत की सरकार द्वारा लिए जाते है। यदि राज्य को किसी भी प्रकार का कानून (Kashmir Section 370 Latest News) लागू करवाना होता है तो उसे केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी लेनी होती है।

धारा-370 से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु
  • यदि किसी राज्य में इस धारा को लगा दिया जाता है तो उस राज्य में स्थानीय निवासी को छोड़कर अन्य कोई भी नागरिक जमीन को नहीं खरीद सकता है।
  • जिस राज्य में इस धारा को लागू किया जाता है उस राज्य में विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है जबकि सामान्य तौर पर यह 5 वर्ष का होता है।
  • इतना ही नहीं किसी भी प्रकार का कानून बनेगा का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास होता है। इसमें राज्य सरकार किसी तरह से दखल नहीं दे सकती है।

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