Triple Talaq Bill Passed by President – हाल ही में काफी लम्बे समय से रुके हुए तीन तलाक बिल को पास कर दिया गया है। सबसे पहले इस तीन तलाक बिल को लोकसभा में मंजूरी दी गई है इसके बाद इस तीन तलाक बिल को राज्यसभा में भी सर्वसम्मति के साथ पास कर दिया गया है। राज्यसभा में इस बिल के पास होने के बाद इस बिल को राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया था। हम आपको बताना चाहते है की इस तीन तलाक बिल को राष्ट्रपति ने भी अपनी मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद इस तीन तलाक बिल को आधिकारिक रूप से जल्द ही देश में लागू कर दिया जाएगा।
Triple Talaq Bill Passed by President
अभी कुछ ही समय पहले इस बिल (Triple Talaq Bill Passed by President) को संसद के दोनों सदनों यानी की लोकसभा और राज्यसभा में आधिकारिक रूप से लागू कर दिया गया था। हम आपको बताना चाहते है की इस बिल को पास करने के लिए पक्ष में 99 वोट डालें जबकि इस बिल (Triple Talaq Bill Passed by President) को पास करने के विरोध में 84 वोट डाले गए थे। राज्यसभा में कराई गई वोटिंग के बाद ही इस तीन तलाक बिल को पास किया गया था इतना ही नहीं इस बिल के प्रति अपना विरोध दिखते हुए विपक्षी पार्टी के कई नेता संसद से बाहर चले गए थे। क्या आपको पता है की इस बिल के अंतर्गत, यदि कोई व्यक्ति बिना सूचना दिए किसी को तलाक देता है तो उसे तीन साल की सजा हो सकती है।
क्या प्रवधान है तीन तलाक के लिए बनाए गए कानून के अंतर्गत –
- सरकार द्वारा बनाए जा रहे तीन तलाक (Triple Talaq Bill Passed by President) के इस नए कानून के अंतर्गत, यदि कोई व्यक्ति लिखित या फिर मौखिक रूप से अपनी पत्नी को एक बार में तलाक देने की पेशकश करता है तो उसे एक अपराध माना जाएगा। जिसके लिए उसे अधिक से अधिक सजा भी हो सकती है।
- यदि कोई व्यक्ति अपनी अपनी पत्नी को बिना बताएं तलाक देता है तो इस स्थिति में महिला उस व्यक्ति और उसके करीबी रिश्तेदारों पर केस कर सकती है। जिसके बाद उन सब व्यक्तियों पर केस दर्ज कर लिया जाएगा।
- भारत सरकार द्वारा देश के सभी मस्लिम महिलाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए इस कानून के अंतर्गत, तीन तलाक (Triple Talaq Bill Passed by President) देना अपराध की श्रेणी में रखा गया है। यदि कोई व्यक्ति तीन तलाक देता है तो उसे बिना किसी वारंट के तुरंत गिरफ्तार कर जाएगा।
- यदि कोई व्यक्ति एक समय में तीन तलाक (Triple Talaq Bill Passed by President) दता है तो उसे अपराधी मानते हुए तीन वर्ष की सजा सुनाई जा सकती है। इसके अलावा, उसपर अधिक से अधिक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो वह अपराधी व्यक्ति मजिस्ट्रेट कोर्ट से ही जमानत प्राप्त कर सकता है।
- यदि अपराधी अपनी जमानत के लिए मजिस्ट्रेट के ऑफिस जाता भी है तो वह बिना पीड़ित महिला के पक्ष को सुने बैगर किसी भी प्रकार का फैसला नहीं लिया जा सकता है। क्योंकि उस महिला से पूछा जाएगा की उसके पति को जमानत देनी है या नहीं।
- इस नए कानून के अंतर्गत, यदि कोई व्यक्ति तीन तलाक देता है तो मजिस्ट्रेट द्वारा बताया जाएगा की पत्नी और बच्चों का पालन पोषण का खर्चा किसको उठाना पड़ेगा।