Article 370 Scrapped – भारत की केंद्र सरकार द्वारा अब जम्मू-कश्मीर पर से धारा 370 को हमेशा के लिए हटा दिया गया है। कल यानी की 06 अगस्त 2019 को राज्यसभा में भारत के गृह मंत्री द्वारा इस बात की आधिकारिक पुष्टि की गई है। भारत सरकार द्वारा कश्मीर पर लिए गए इस फैसले को एक ऐतिहासिक फैसला बताया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले के अब जम्मू-कश्मीर एक केंद्रशासित राज्य बन गया है। इतना ही नहीं जम्मू-कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दिया गया है। क्या आपको पता है की केंद्र सरकार द्वारा कश्मीर पर लिए गए इस फैसले देश और समाज पर क्या असर पड़ेगा?
Article 370 Scrapped
कश्मीर के फैसले का देश पर सामाजिक असर
- भारत सरकार द्वारा कश्मीर पर लिए गए इस फैसले के बाद आप कश्मीर से जुड़े रक्षा, विदेश और संचार के मामलों के सभी फैसलों को केंद्र सरकार द्वारा लिया जाएगा। जबकि पहले यह सभी फैसले राज्य की सरकार के हाथ में थे।
- जम्मू-कश्मीर में धारा 370 (Article 370 Scrapped) लगने के चलते स्थानीय निवासी के अलावा, भारत की किसी राज्य का कोई नागरिक कश्मीर में प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता था। जबकि अब ऐसा नहीं होगा अब भारत को कोई भी नागरिक यदि चाहे तो कश्मीर में प्रॉपर्टी को खरीद सकता है।
- हम आपको बताना चाहते है की कश्मीर में धारा 370 लागू होने की कारण यदि कश्मीर की कोई महिला भारत के किसी भी व्यक्ति से शादी करती थी तो उससे जम्मू-कश्मीर की नागरिकता वापस ले ली जाती थी। लेकिन भारत सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले के बाद अब ऐसा नहीं होगा है। यदि कश्मीर की कोई महिला भारत की किसी व्यक्ति से शादी करती है तो उसे भारतीय नागरिकता दी जाएगी। इस धारा (Article 370 Scrapped) को हटाए जाने से पहले यदि जम्मू-कश्मीर की कोई महिला पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से शादी करती थी तो उसे भी जम्मू-कश्मीर की नागरिकता प्राप्त हो जाती थी लेकिन इस धारा को हटाए जाने के बाद ऐसा नहीं हो सकेगा।
- क्या आपको पता है की कश्मीर में वह नागरिक नौकरी के आवेदन कर सकते थे जो कश्मीर के स्थानीय निवासी थे। जबकि अब ऐसा नहीं होगा। अब भारत का कोई भी व्यक्ति जम्मू-कश्मीर में भी नौकरी के लिए आवेदन कर सकता है। इस फैसले के बाद देश के सभी युवाओं को सबसे अधिक लाभ मिलेगा। क्योंकि पहले उन्हें जम्मू-कश्मीर में रोजगार की प्राप्ति नहीं हो पाती थी। लेकिन मोदी सरकार द्वारा लिए गए इस ऐतिहासिक फैसले के बाद वह आसानी से जम्मू-कश्मीर में भी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते है। तथा नौकरी की प्राप्ति कर सकते है।
- यदि अब कोई व्यक्ति चाहे तो वह कश्मीर में जाकर भी अपना बिज़नेस शुरू कर सकता है। जबकि पहले धारा 370 (Article 370 Scrapped) लागू होने के चलते कश्मीर के स्थानीय निवासी को छोड़कर अन्य किसी भी व्यक्ति को जम्मू-कश्मीर में बिज़नेस करने की अनुमति नहीं थी।
- कश्मीर में धारा 370 को हटाने के बाद अब जम्मू-कश्मीर में विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। जबकि इससे पहले जम्मू-कश्मीर में विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता था।
- जम्मू-कश्मीर में पहले भारत की सुप्रीम कोर्ट के आदेश मान्य नहीं होते है लेकिन भारत सरकार द्वारा कश्मीर से धारा 370 (Article 370 Scrapped) को हटाए जाने के बाद अब भारत की सुप्रीम कोर्ट के सभी आदेश जम्मू-कश्मीर में मान्य होंगे।