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जम्मू-कश्मीर में पाबंदियों पर चुनौती के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला

By Ashish Mittal | January 10, 2020
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जम्मू-कश्मीर  में अनुछेद 370 हटने के बाद से वहा पर केंद्र सरकार ने कई तरीके की पाबंदिया लगा रखी थी। इसमे से एक थी इंटरनेट जो की 5 महीने से बंद था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। 

❍ सुप्रीम कोर्ट का फैसला 

अनुछेद 370 हटाने के बाद से केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर में पाबंदिया लगा रखी थी। इसमे से एक पाबन्दी थी इंटरनेट की जो पुरे राज्य में बंद कर रखा था। कई लोगो ने इसमे जनहित याचिका लगा रखी थी इसमे कांग्रेस के नेता गुलाब नमी आज़ाद और अन्य लोगो की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा की इंटरनेट का इस्तेमाल को अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकार का हिस्सा बताया। कोर्ट ने कहा की अनुछेद 370 खत्म होने के बाद लगाए गए प्रतिबंदो की समीक्षा एक हफ्ते के अंदर करने को कहा है। 

तीन सदस्यीय बेंच की जज ने कहा की लोगो को असहमति जताने का पूरा अधिकार हे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा की कश्मीर में जरुरी सेवाओं के लिए इंटरनेट की बहाली का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा की इंटरनेट का इस्तेमाल सविधान के आर्टिकल 19 के तहत दिए गए अधिकार के तहत ही है। 

❍ कोर्ट ने कुछ जरुरी बातें बताई।

  1. सरकार को अपने आदेशों की एक हफ्ते के अंदर समीक्षा करने को कहा है। 
  2. लोगो को असहमति जताने का अधिकार है। 
  3. केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर से अपने गैर जरुरी आदेश वापिस ले। 
  4. बैन से जुड़े सारे आदेश सरकार सार्वजानिक करे। 
  5. इंटरनेट बैन पर सरकार  विचार करे और बिना वजह इंटरनेट पर बैन नहीं लगाया जा सकता। 
  6. सभी जरुरी सेवाओं पर इंटरनेट सर्विस बहाल की जाए। 
  7. इंटरनेट पर बैन सख्त कदम है सरकार इस बैन तब लगाए जब बहुत जरूरी हो 
  8. सुपीम कोटॅ ने कहा की सरकार संतूलन बनाए रखना होगा । नागरिको के अधिकारो का खयाल भी सरकार को रखना होगा ।

अनुछेद 370  खतम होने के बाद से  कशमीर मे इटरनेट पर प्रतिबध लगा रखा है ।

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