GST 2.0: अब सिर्फ 5% और 18% टैक्स स्लैब, जानें क्या सस्ता और क्या महंगा!

भारत में 2017 में देश की टैक्स व्यवस्था को सरल बनाने के उद्देश्य से GST को लागू किया गया था। समय-समय पर इसमें कई छोटे-बड़े बदलाव किए जाते हैं, लेकिन सितंबर 2025 में जो सुधार किए गए हैं, उन्हें अब तक का सबसे बड़ा GST ओवरहॉल कहा जा रहा है और GST 2.0 भी माना जा रहा है।
इस बार न केवल टैक्स स्लैब को घटाकर आसान किया गया है, बल्कि रोज़मर्रा की ज़रूरी चीज़ों को सस्ता किया गया है और लक्ज़री आइटम्स को महंगा किया गया है। बीमा पॉलिसी पर भी GST हटाने, गाड़ियों और घरेलू उपकरणों पर टैक्स कम करने के साथ एक नए 40% लक्ज़री टैक्स स्लैब को लागू किया जा रहा है जिससे आम जनता से लेकर बड़े उद्योगों तक सभी पर असर पड़ेगा। आने वाले त्योहार के सीज़न से पहले हुए बदलाव निश्चित रूप से उपभोक्ताओं के लिए राहत और अर्थव्यवस्था के लिए नई ऊर्जा लेकर आएंगे। आइए विस्तार से जाने कि क्या-क्या आइटम्स सस्ते हो गए हैं।
GST सरल टैक्स स्लैब संरचना
5%, 12%, 18% और 28% पहले GST में चार मुख्य दरें हुआ करती थीं। जिसे लोगों को समझने और लागू करने में दिक्कत हुआ करती थी। अब सरकार ने इसे आसान बनाने के लिए सिर्फ दो मुख्य स्लैब रखें है जो कि 5% और 18% हैं।
- 5% स्लैब में ज़रूरी और रोज़मर्रा की चीज़े शामिल हैं।
- 18% स्लैब में अधिकतर अन्य वस्तुओं और सेवाओं के लिए है।
इसके सिवा, एक नया 40% का “सिन/लक्ज़री टैक्स” स्लैब बनाया है, जो सिर्फ महंगे और गैर-ज़रूरी सामानों पर ही लागू किया गया है।
ज़रूरी सामान पर राहत
रोज़ाना इस्तेमाल में आने वाली कई चीज़ों पर टैक्स को घटाया गया है। पहले 12% या 18% की दर से टैक्स लगने के कारण सब महंगे पड़ते थे। अब 5% GST स्लैब में शिफ्ट कर दिए गए हैं।
कौन-कौन सी चीजें सस्ती होंगी?
- पैकेज्ड फूड
- टूथपेस्ट
- शैम्पू, साबुन
- दवाइयाँ और हेल्थ प्रोडक्ट्स
- डेयरी प्रोडक्ट्स (जैसे चीज़, मक्खन, दही आदि)

GST से बीमा पर राहत
पहले जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी पर 18% तक GST लगाया जाता था। लेकिन अब सरकार ने इसे पूरी तरह से हटा दिया है।
बड़े सामान और गाड़ियाँ हुईं सस्ती
पहले कई सामानों पर 28% तक टैक्स लगता था, जिसमें शामिल है:-
- छोटे कार
- एयर कंडीशनर (AC)
- टीवी
- सीमेंट
- किचन और घरेलू उपकरण
- थ्री-व्हीलर और हाइब्रिड गाड़ियाँ
अब इन पर टैक्स घटाकर 18% कर दिया गया है।
लक्ज़री वस्तुएं महंगी
नया 40% टैक्स स्लैब सिर्फ महंगे और गैर-ज़रूरी सामानों पर ही लगाया जाएगा।
कौन-कौन सी चीजें होंगी महंगी?
- हाई-एंड लक्ज़री कार
- तंबाकू
- सिगरेट
- नॉन-अल्कोहलिक शुगरी ड्रिंक्स
राजस्व और अर्थव्यवस्था पर असर
इन टैक्स कटौती और छूटों के कारण सरकार को लगभग ₹48,000 करोड़ का राजस्व घाटा झेलना पड़ सकता है। लेकिन अर्थशास्त्रियों का अनुमान है:
- महंगाई करीब 1.1% तक घट सकती है।
- GDP ग्रोथ में 1% से ज्यादा की बढ़त हो सकती है।
- त्यौहार के सीज़न में लोगों की खरीदारी बढ़ेगी, जिससे बाज़ार में नई जान आएगी।
GST अपीलीय ट्रिब्यूनल (GSTAT) की स्थापना
GST से जुड़े विवादों को हल करने के लिए अब जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (GST Appellate Tribunal - GSTAT) शुरू किया जाएगा।
GST में अभी तक समस्या क्या थी?
अगर टैक्सपेयर्स को किसी फैसले पर आपत्ति होती थी, तो उन्हें कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ते थे। इससे समय और पैसा दोनों खर्च होते थे।
अब क्या होगा?
एक स्पेशल ट्रिब्यूनल (GSTAT) बनेगा। यहीं पर GST विवादों का तेज़ और सस्ता समाधान किया जाएगा।
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